आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट: एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को फटकार लगाई और उन्हें सशरीर कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
मामले में मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग करने वाली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, ”नहीं, उन्हें शारीरिक रूप से पेश होना होगा।”
अदालत ने कड़ी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत का बहुमूल्य समय उन मामलों पर बर्बाद किया जा रहा है जिन्हें नगर निकायों और राज्य सरकारों को वर्षों पहले सुलझा लेना चाहिए था। पीठ ने टिप्पणी की, “संसद नियम बनाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने अनुपालन हलफनामा दायर करने के लिए कहा, लेकिन वे सभी सो रहे हैं! अदालत के आदेशों का कोई सम्मान नहीं है! अब उन्हें पेश होना चाहिए और बताना चाहिए कि हलफनामा क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया और फिर उन्हें दाखिल करना चाहिए।”
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सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत को सूचित किया कि हलफनामे दायर किए गए हैं, लेकिन पीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान, केवल तीन हलफनामे रिकॉर्ड पर थे – जिसका अर्थ है कि बाकी बाद में दायर किए गए होंगे। 27 अक्टूबर के अपने पिछले आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर) के मुख्य सचिवों को तलब किया था।
केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने अदालत के 22 अगस्त के आदेश के अनुसार हलफनामा दायर किया था। इसलिए, अदालत ने शेष मुख्य सचिवों को अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण देने के लिए सोमवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी देखा कि सुनवाई के दौरान अनुपालन न करने वाले राज्यों का कोई वकील या प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। न्यायमूर्ति नाथ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस दिया गया था और आदेश मीडिया में भी प्रकाशित किया गया था, फिर भी वे उपस्थित नहीं हुए।
(एएनआई इनपुट्स के साथ)

