नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों को उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए अवैध रूप से उनके नाम या छवियों का उपयोग करने से रोककर, अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर, जिन्हें एनटीआर जूनियर के नाम से जाना जाता है, के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की है।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, जो अभिनेता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, ने सुनवाई की अगली तारीख तक कई प्रतिवादियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक के माध्यम से एनटीआर के व्यक्तित्व गुणों का उपयोग करने से रोक दिया।
22 दिसंबर को एक आदेश में, अदालत ने कहा, “वादी के व्यक्तित्व लक्षण और/या उसके हिस्से, जिसमें नाम, समानता और छवि शामिल है, वादी के व्यक्तित्व अधिकारों के सुरक्षात्मक तत्व हैं।”
“वादी को उसकी अनुमति के बिना, अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए माल बेचने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा उसके व्यक्तित्व अधिकारों के उपयोग के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगने का अधिकार है।”
अदालत ने कहा कि अभिनेता भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं और उन्होंने काफी सद्भावना और प्रतिष्ठा हासिल की है और भारत में सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल किया है।
इसमें कहा गया है कि यदि संरक्षित नहीं किया गया, तो उल्लंघनकारी माल की निरंतर उपलब्धता से अभिनेता को अपूरणीय क्षति होगी।
अदालत ने जॉन डो व्यक्तियों सहित प्रतिवादियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया, इसके अलावा निर्देश दिया कि आपत्तिजनक सामग्री, उल्लंघनकारी पोस्ट, वीडियो और संबद्ध सामग्री के यूआरएल को वेबसाइटों द्वारा हटा दिया जाना चाहिए।
इसने मामले को 19 मई, 2026 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
प्रचार का अधिकार, जिसे लोकप्रिय रूप से व्यक्तित्व अधिकार के रूप में जाना जाता है, किसी की छवि, नाम या समानता से सुरक्षा, नियंत्रण और लाभ का अधिकार है।
हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन और उनकी सास जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन और आर माधवन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार शानू, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने भी अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है.
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