अधिकारियों ने कहा कि बडगाम में विशेष एनआईए अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में अमेरिका स्थित कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी शाह उर्फ ”डॉ. फई” की अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
यह आदेश बडगाम पुलिस द्वारा यूएपीए की धारा 10, 13 और 39 के तहत पुलिस स्टेशन बडगाम में दर्ज एफआईआर संख्या 46/2020 में एक आवेदन दायर करने के बाद पारित किया गया था। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 85 के अनुरूप, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 83 को लागू किया, क्योंकि आरोपी को पहले एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया था।
अदालत के निर्देशों के अनुसार, बडगाम जिले के गांव वडवान में सर्वे नंबर 466 के तहत एक कनाल और दो मरला भूमि और गांव चट्टाबुघ में सर्वे नंबर 343 के तहत 11 मरला भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। बडगाम के जिला कलेक्टर को संपत्तियों पर कब्जा लेने का निर्देश दिया गया है।
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पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच में अलगाववादी गतिविधियों में आरोपियों की कथित संलिप्तता का पता चला है, जिसमें देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार भी शामिल है।
बडगाम पुलिस ने कहा कि कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम विदेशों से संचालन करने वालों को स्पष्ट संदेश देता है कि भारतीय कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।